Eligibility Criteria
महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड एवं शर्तें।
स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश अर्हता नियम
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नियमों एवं अधिनियमों के अधीन।
सामान्य अर्हता एवं शर्तें
- प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपनी पात्रता विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रवेश की किसी भी अमान्यता के लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- अन्य विश्वविद्यालयों या बोर्डों से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पिछली सभी परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रवेश के समय मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) तथा अंक तालिका (DMC) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जिन विद्यार्थियों के परीक्षाफल विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा विलंब से घोषित किए जाते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- जिन विद्यार्थियों की पात्रता का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा होना है, उन्हें उनके अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा।
- जिस छात्र को किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा परीक्षा से निष्कासित (Disqualified) किया गया हो, उसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
विभिन्न कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता
1. बी.एससी. फिजिकल साइंस (B.Sc. Physical Science)
इण्टरमीडिएट जीवविज्ञान (Biology), गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण।
2. बी.एससी. लाइफ साइंस (B.Sc. Life Science)
इण्टरमीडिएट जीवविज्ञान ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा उत्तीर्ण (प्रतिबंध: कृषि से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)।
3. बी.एससी. (कृषि) / बी.ए. / बी.कॉम.
बी.एससी. (कृषि): इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस (जीवविज्ञान अथवा गणित) उत्तीर्ण。
बी.ए. / बी.कॉम.: इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।
4. स्नातकोत्तर (Postgraduate) कक्षाएं
कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष के लिए त्रिवर्षीय डिग्री धारक अर्ह होंगे। विज्ञान/कृषि संकाय में स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है (अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है)।
स्थानों का आवंटन एवं आरक्षण नियम
- 80% स्थान: विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं (आगरा मंडल) के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों और इंटरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए आरक्षित।
- 20% स्थान: शेष 20% स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्र (विदेशी छात्र व कश्मीरी विस्थापित छात्र सहित) प्रवेश पा सकते हैं।
- वर्गवार आरक्षण: प्रत्येक कक्षा में 21% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए, 27% पिछड़ी जातियों के लिए, 2% अनुसूचित जनजातियों के लिए और 2% विकलांगों के लिए आरक्षित हैं।
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